कबीर मिशन समाचार।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय नीमच का महत्वपूर्ण फैसला
नीमच। दिनांक 6 अगस्त 2019 को भरभड़िया फंटा नीमच पर इंदौर के निवासी के साथ सुबह 4 बजे लूट की घटना हुई थी इस पर थाना नीमच कैंट द्वारा धारा 342 व 394 भा.द.स.1860 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आगे का अनुसंधान किया गया अनुसंधान के दौरान आरोपी अमन पिता विजय मालवीय निवासी हाड़ी पिपलिया थाना मनासा जिला नीमच को उक्त प्रकरण में आरोपी बनाया गया अनुसंधान पूर्ण कर उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें अभियोजन द्वारा न्यायालय मैं समस्त आवश्यक गवाहों के कथन करवाए गए एवं माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में हुए समस्त गवाहों के आधार पर आरोपी को उक्त प्रकरण में सनलिप्त होना नहीं पाया गया और आरोपी को उक्त आरोप से बाइज्जत बरी किया गया उक्त प्रकरण मैं आरोपी अमन की ओर से पैरवी श्री वसीम नाज़ पठान अधिवक़्ता नीमच द्वारा की गई।
More Stories
मोरवन निवासी महिला ने घटका जहरीला पदार्थ, हालत हुई गंभीर, जिला अस्पताल में उपचार जारी
लड़की ने प्रेमी के संग भाग किया विवाह, मंघेतर ने मानसिक प्रताड़ित होकर की आत्महत्या, नीमच एसपी को ज्ञापन सौप की लड़की व उसके प्रेमी पर कार्यवाही की मांग
भोपाल से आए ओ आई सी श्री बी. बी. पी. गुप्ता ने किया समर कैंप का अवलोकन किया गया—