बडवानी मध्यप्रदेश

बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन/ उत्खनन के प्रकरणों में 3 लाख 73 हजार 877 रूपये की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी

बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन/ उत्खनन के प्रकरणों में 3 लाख 73 हजार 877 रूपये की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी

कबीर मिशन समाचार बड़वानी से अनिष भार्गव की रिपोर्ट

बड़वानी 21 जनवरी 2023/
कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा खनिज अधिकारी की रिपोर्ट पर खनिज रेत के अवैध परिवहन/ उत्खनन के प्रकरणों में ट्रेक्टर-ट्राली एवं J.C.B. मशीन के मालिकों के विरूद्ध 3 लाख 73 हजार 877 रूपये प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रभारी खनिज अधिकारी घनश्याम धनगर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार

(1) 07 जनवरी 2023 को खनिज रेत के अवैध परिवहन की जांच के दौरान वाहन चालक/ मालिक लवकुश पिता मायाराम धनगर निवासी ब्राह्मण गांव से वाहन ट्रेक्टर नंबर MP46A5974 की एक ट्राली के संबंध में खनिज रेत मात्रा 03 घन मीटर से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गयी। वाहन चालक/ मालिक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नही किया गया। वाहन चालक/ मालिक द्वारा किये गये कृत्य के लिए खनिज प्रावधान अनुसार वाहन ट्रेक्टर नंबर MP46A5974 की एक ट्राली मय खनिज जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

(2) 09 दिसंबर 2022 को खनिज रेत के अवैध परिवहन की जांच के दौरान वाहन चालक/मालिक भाया पिता रंगा निवासी चिखाल्या से वाहन ट्रेक्टर बिना नंबर स्वराज की एक ट्राली के संबंध में खनिज रेत मात्रा 03 घन मीटर से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गयी। वाहन चालक/ मालिक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नही किया गया। वाहन चालक/ मालिक द्वारा किये गये कृत्य के लिए खनिज प्रावधान अनुसार वाहन ट्रेक्टर विना नंबर स्वराज की एक ट्राली मय खनिज जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

(3) 24 दिसंबर 2022 को खनिज रेत के अवैध परिवहन की जांच के दौरान वाहन चालक/ मालिक एडम पिता धनसिंह निवासी बोरखेडी से वाहन ट्रेक्टर चेचिस नंबर MBNADAJXNND06804 महेंद्रा 475 D.I. की एक ट्राली के संबंध में खनिज रेत में संलिप्त होने से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गयी। वाहन चालक/ मालिक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नही किया गया। वाहन चालक/ मालिक द्वारा किये गये कृत्य के लिए खनिज प्रावधान अनुसार वाहन ट्रेक्टर चेचिस नंबर MBNADAJXNND06804 महेंद्रा 475 D.I. एक ट्राली मय खनिज जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

(4) 04 जनवरी 2023 को खनिज रेत के अवैध परिवहन की जांच के दौरान वाहन चालक/ मालिक अर्जुन पिता प्रताप दावरिया निवासी नंदगाव तहसील ठीकरी जिला बडवानी से वाहन ट्रेक्टर नंबर MH27L3856 की एक ट्राली के संबंध में खनिज रेत मात्रा 03 घन मीटर से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गयी। वाहन चालक/ मालिक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नही किया गया। वाहन चालक/ मालिक द्वारा किये गये कृत्य के लिए खनिज प्रावधान अनुसार वाहन ट्रेक्टर नंबर MH27L3856 एक ट्राली मय खनिज जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

(5) 01 जनवरी 2023 को खनिज रेत के अवैध परिवहन की जांच के दौरान वाहन चालक/ मालिक प्रदीप पिता कैलाश प्रजापत निवासी पानवाडी मोहल्ला जिला बडवानी से वाहन डम्फर नंबर MP09GG9984 के संबंध में खनिज रेत मात्रा 08 घ0मी0 से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गयी। वाहन चालक/ मालिक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नही किया गया। वाहन चालक/ मालिक द्वारा किये गये कृत्य के लिए खनिज प्रावधान अनुसार वाहन डम्फर नंबर MP09GG9984 को मय खनिज जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

(6) 08 जनवरी 2023 को खनिज रेत के अवैध उत्खनन की जांच के दौरान वाहन चालक/ मालिक अमर कामले पिता रतन कामले निवासी ठीकरी जिला बडवानी से जे.सी .बी . मशीन चेचिस नंबर RAJ3DXINT03231309 के संबंध में खनिज रेत मात्रा 19.5 घन मीटर उत्खनन संबंधित अनुमति वैध दस्तावेज / पारपत्र की मांग की गयी। जे.सी .बी . मशीन चालक/ मालिक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नही किया गया। जे.सी .बी . मशीन चालक/ मालिक द्वारा किये गये कृत्य के लिए खनिज प्रावधान अनुसार जे.सी .बी . मशीन चेचिस नंबर RAJ3DXINT03231309 को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

(7) 29 दिसंबर 2023 को खनिज रेत के अवैध उत्खनन की जांच के दौरान वाहन चालक/ मालिक धर्मेन्द्र यादव पिता घनश्याम यादव निवासी अभाली तहसील ठीकरी जिला बडवानी से जे.सी .बी . मशीन नंबर MP46D0570 के संबंध में खनिज रेत मात्रा 16.5 घन मीटर उत्खनन संबंधित अनुमति वैध दस्तावेज / पारपत्र की मांग की गयी। जे.सी .बी . मशीन चालक/ मालिक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नही किया गया। जे.सी .बी . मशीन चालक/ मालिक द्वारा किये गये कृत्य के लिए खनिज प्रावधान अनुसार जे.सी .बी . मशीन नंबर MP46D0570 को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मध्याप्रदेश खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 में वाहन मालिक

(1) लवकुश पिता मायाराम धनगर निवासी ब्रम्हानगाव द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में खनिज अधिकारी घनश्याम धनगर को निर्देशित किया गया कि वाहन मालिक लवकुश पिता मायाराम धनगर द्वारा चालान के माध्यम से अर्थदण्ड राशि 30625 एवं प्रशमन राशि 1000 रूपये जमा हो जाने के पश्चा्त एवं वैध दस्तावेज पेश करने के पश्चात जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर नंबर MP46A5974 की एक ट्राली को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त् करने की विधि संगत कार्यवाही करें।

(2) वाहन चालक/मालिक भाया पिता रंगा निवासी चिखाल्या द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वाहन मालिक भाया पिता रंगा निवासी चिखाल्या द्वारा चालान के माध्यम से अर्थदण्ड राशि 30625 एवं प्रशमन राशि 1000 रूपये जमा हो जाने के पश्चात एवं वैध दस्तावेज पेश करने के पश्चात जप्तशुदा वाहन वाहन ट्रेक्टर विना नंबर स्वराज की एक ट्राली को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त करने की विधि संगत कार्यवाही करें।

(3) वाहन चालक/ मालिक एडम पिता धनसिंह निवासी बोरखेडी जिला बडवानी द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वाहन चालक/मालिक एडम पिता धनसिंह द्वारा चालान के माध्यम से अर्थदण्ड राशि 25000 एवं प्रशमन राशि 1000 रूपये जमा हो जाने के पश्चात एवं वैध दस्तावेज पेश करने के पश्चात जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर चेचिस नंबर MBNADAJXNND06804 महेंद्रा 475 D.I. की एक ट्राली को यदि किसी अन्य प्रकरण मं वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त करने की विधि संगत कार्यवाही करें।

(4) वाहन चालक/ अर्जुन पिता प्रताप दावरिया निवासी नंदगाव तहसील ठीकरी जिला बडवानी द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वाहन चालक/ मालिक अर्जुन पिता प्रताप दावरिया द्वारा चालान के माध्यम से अर्थदण्ड राशि 30625 एवं प्रशमन राशि 1000 रूपये जमा हो जाने के पश्चा त एवं वैध दस्तावेज पेश करने के पश्चात जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर नंबर MH27L3856 की एक ट्राली को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्ति करने की विधि संगत कार्यवाही करें।

(5) वाहन चालक/ मालिक प्रदीप पिता कैलाश प्रजापत निवासी पानवाडी मोहल्ला जिला बडवानी द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वाहन चालक/ मालिक प्रदीप पिता कैलाश प्रजापत द्वारा चालान के माध्यम से अर्थदण्ड राशि 115000 एवं प्रशमन राशि 1000 रूपये जमा हो जाने के पश्चा त एवं वैध दस्तावेज पेश करने के पश्चात जप्तशुदा वाहन डम्फर नंबर MP09GG9984 को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्ति करने की विधि संगत कार्यवाही करें।

(6) वाहन चालक/ मालिक अमर कामले पिता रतन कामले निवासी ठीकरी जिला बडवानी द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वाहन चालक/ अमर कामले द्वारा चालान के माध्यम से अर्थदण्ड राशि 73126 एवं प्रशमन राशि 1000 रूपये जमा हो जाने के पश्चा त एवं वैध दस्तावेज पेश करने के पश्चात जप्तशुदा जे.सी .बी . मशीन चेचिस नंबर RAJ3DXINT03231309 को यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्ति करने की विधि संगत कार्यवाही करें।

(7) वाहन चालक/ मालिक धर्मेन्द्र यादव पिता घनश्याम यादव निवासी अभाली तहसील ठीकरी जिला बडवानी द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वाहन चालक/ मालिक धर्मेन्द्र यादव द्वारा चालान के माध्यम से अर्थदण्ड राशि 61876 एवं प्रशमन राशि 1000 रूपये जमा हो जाने के पश्चा त एवं वैध दस्तावेज पेश करने के पश्चात जप्तशुदा जे.सी .बी . मशीन नंबर MP46D0570 को यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्ति करने की विधि संगत कार्यवाही करें। प्रभारी खनिज अधिकारी घनश्याम धनगर के द्वारा बताया गया कि खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन को लेकर प्रशासन बेहद सख़्त है व लगातार कार्रवाई कर रहा है ।आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी व दोबारा प्रकरण बनने पर दौगुनी शास्ति अधिरोपित की जाएगी ।

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