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भिंड। पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरण नहीं करने तथा खाद्यान्न की अफरा तफरी करने पर शाउमू दुकान डगर को किया निलंबित

भिण्ड ।।जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मेहगांव की जांच पर पात्र गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण नहीं किये जाने एवं खाद्यान्न की अफरा-तरफी करने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था बरासों द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान डगर को निलंबित कर दिया गया है।


जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर डॉ सतीष कुमार एस के निर्देषन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले खाद्यान की लगातार जाँच की जा रही है। इसीक्रम में ग्राम पंचायत डगर विकास खण्ड मेहगाँव के उपभोक्ताओं द्वारा वितरण में अनियमितता की शिकायत की गयी थी। जिसकी जाँच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मेहगाँव श्री अजय अस्थाना से करायी गयी जाँच के दौरान पाया गया कि विक्रेता द्वारा पात्र परिवारों के फिंगर पॉस मशीन में लगवाये जाने के उपरांत भी माह अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का निःशुल्क खाद्यान पात्र परिवारो को वितरण नही किया गया। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर पोर्टल अनुसार खाद्यान का स्टॉक भी दुकान में रखा नही पाया गया।

इससे स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा खाद्यान की अफरा तफरी की गयी है। आरोपो की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था बरासो द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान डगर को निलंबित किया गया एवं विक्रेता भारत सिंह निवासी ग्राम मुस्तरा तहसील मेहगाँव के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना बराती तहसील मेहगाँव में एफआइआर दर्ज करायी गयी है।


जिले के सभी विक्रेताओं को सचेत किया जाता है कि शासन मंशा अनुसार निर्धारित मात्रा एवं दर पर ही खाद्यान वितरित करे अन्यथा की स्थिति में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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