कबीर मिशन समाचार पत्र गुना मध्यप्रेश से संजय सोलंकी की रिपोर्ट।
गुनाश्रम पदाधिकारी गुना के निर्देशानुसार श्रम निरीक्षक श्री राम कुमार चौदहा द्वारा आज गुना जिले के तेली मोहल्ला, केंट क्षेत्र में संचालित एक अवैध बीड़ी निर्माण संस्थान का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संस्था में बीड़ी एवं सिगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 तथा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान श्री रसीद, पिता स्व. श्री ताज खां द्वारा संचालित बीड़ी निर्माण इकाई में बिना पंजीयन प्राप्त किये तथा नियोजन की वैधानिक शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था।
इसके अतिरिक्त बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 3(a) एवं 14 का सारांश प्रदर्शित नहीं किया जाना पाया गया, जो कि अनिवार्य है। उक्त कृत्य श्रम कानूनों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर, श्री रसीद के विरुद्ध संबंधित धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
श्रम विभाग आमजन से अपील करता है कि यदि कहीं भी अवैध बीड़ी निर्माण, बाल श्रम अथवा श्रम कानूनों का उल्लंघन होता पाया जाए, तो तत्काल संबंधित श्रम कार्यालय को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।