दतिया कलेक्टर अक्षय कुमार तेम्रवाल ने आदेश जारी कर मध्य प्रदेश मत्स्योद्योग नदीय मत्स्योद्योग नियम 1992 की धारा -3 (2) के अंतर्गत जिले में मत्स्य प्रजनन कालबंद ऋतु अवधि में मत्स्याखेट परिवहन एवं क्रय विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध किया है।
मध्य प्रदेश शासन मछली पालन विभाग द्वारा ग्रामीण तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका संबध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है उनको छोड़कर समस्त नदियों व जलाषयों में बंद ऋतुकाल में जिले में 16 जून 2025 से 15 अगस्त
2025 तक मत्स्याखेट कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।जिले की समस्त मत्स्योद्योग सहकारी समितियों/समूहों, मत्स्य पालकों एवं सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। बंद ऋतु की अवधि में अवैधानिक मत्स्याखेट/परिवहन,
क्रय-विक्रय आदि करते पाए जाने पर उनके विरूद्व अधिनियम से प्रावधानों एवं शासन निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिसमें दोषी को जुर्माना 5 हजार रुपए या एक वर्ष का कारावास अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।