दतिया से विकास वर्मा की रिपोर्ट।
एक तल पर 500 स्क्वायर-मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले समस्त भवन (आवासीय एवं धार्मिक तथा सामुदायिक भवनों को छोड़ कर) कोई भी होटल/अस्पताल, जिसमें 50 से अधिक पलंग हो, को अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
पचास से कम पलंग वाले अस्पताल/होटल स्वयं नियमानुसार पंजीकृत फायर इंजीनियर का प्रमाणीकरण करेंगे तथा संचालन के लायसेंस के समय सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
अनुमोदित सेफ्टी प्लान के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ऊर्जा विभाग के नियमों के तहत जारी विद्युत सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद भवन के लिये फायर सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा। जिसमें अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 होगी।
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