आगर-मालवा

आगर। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय परिसर में मुख्य द्वार के अन्दर धरना, प्रदर्शन, रैली, ज्ञापन इत्यादि प्रतिबंधित

जिला दण्डाधिकारी श्री वानखेड़े द्वारा धारा 144 के तहत् आदेश जारी

कबीर मिशन – संतोष कुमार सोनगरा जिला ब्यूरो चीफ आगर मालवा

आगर-मालवा, 07 जुलाई/संयुक्त कलेक्टर कार्यालय परिसर में मुख्य द्वार के अन्दर किसी भी प्रकार से धरना, प्रदर्शन, रैली, ज्ञापन इत्यादि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कैलाश वानखेडे़ ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति कायम रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेशानुसार ज्ञापन देने हेतु दो दिवस पूर्व सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय व संबंधित थाना प्रभारी को प्रदाय करना अनिवार्य होगा। ज्ञापन संयुक्त जिला कार्यालय के गेट क्रमांक-02 पर दिए जा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त जिला कार्यालय में जिला निर्वाचन कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, एनआईसी वीसी रूम, ईव्हीएम गोडाउन, ई-दक्ष प्रशिक्षण केन्द्र आदि संचालित कार्यालयों में विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन, रैली, ज्ञापन, हड़ताल इत्यादि का आयोजन से कार्यालयीन कार्य प्रभावित होता है,

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री वानखेड़े द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। आदेश 08 जुलाई से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में आदेश उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने पर संबंधित के विरूद्ध अभियोजन किया जाएगा।

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