आगर-मालवा मध्यप्रदेश

आगर मालवा। खाद्यान्न पर्ची हेतु ऑनलाइन आवेदन की शुल्क निर्धारित

कबीर मिशन – संतोष कुमार सोनगरा आगर जिला प्रतिनिधि

आगर-मालवा 23 नवंबर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित अट्ठाविस पात्रता श्रेणियों से छूटे हुए एवं पात्रता श्रेणी में सम्मिलित होने वाले नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा की गई है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की शुल्क भी निर्धारित की है।

हितग्राही नवीन पात्रता पर्ची जारी करवाने, पात्रता पर्ची संशोधित करवाने तथा सदस्यों के नाम, जोड़ने हटाने हेतु एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए 35 रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।

ग्राम पंचायत एवं वार्ड के माध्यम से निःशुल्क आवेदन भी किया जा सकता है।सत्यापन एवं पात्रता पर्ची जारी करने की समय-सीमा निर्धारित खाद्यान्न पर्ची के संबंध में आवेदन करने पर सात कार्य दिवस में संबंधित वार्ड प्रभारी एवं पंचायत सचिव, जनपद पंचायत नगरीय निकाय एवं सहायक व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी स्तर पर सत्यापन की 7- 7 कार्य दिवस अवधि निर्धारित की गई है।

सत्यापन उपरांत डी-डुप्लीकेशन हेतु डाटा एनआईसी भोपाल द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख को भेजा जाएगा तथा डी-डुप्लीकेशन की कार्यवाही उपरांत एनआईसी हैदराबाद द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख को डाटा एनआईसी भोपाल को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके पश्चात प्रत्येक माह की 1 तारीख को एनआईसी भोपाल द्वारा नवीन पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।

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