दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन आदेशानुसार ग्रामीण/शहरी परिक्षेत्र में पराली जलाने से होने वाली दुर्घटना को
पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है। ग्राम कमरारी निवासी सोवरन सिंह यादव द्वारा अपने खेत की नरवाई में आग लगाई गई थी। उक्त आशय का प्रतिवेदन पटवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर के आदेशानुसार 01/अप्रैल/2025 द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2023 की धारा 163 के तहत खेत में खड़ी फसलों (नरवाई जलाने) एवं फसल अवशेष में आग लगाने पर पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है। कृषक एवं भूमि स्वामी (आग लगाने) के विरूद्व प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।