ग्राम पंचायत उपरांय सचिव निलंबित।
दतिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया अक्षय कुमार तेम्रवाल ने आज आदेश जारी कर जनपद पंचायत दतिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उपरांय के सचिव
नंदकिशोर वंशकार को तत्काल प्रभाव ने निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय ग्राम पंचायत जनपद पंचायत दतिया रखकर जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार पात्रता मिलने के आदेश जारी किए है, जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि वंशकार सचिव द्वारा ग्राम पंचायत उपरांय में 5 सामुदायिक लीचपिट वर्ष 2022 में स्वीकृत किए गए थे
एवं उक्त निर्माण कार्यो के लिए राशि भी प्रदाय की गई थी, किन्तु उनके द्वारा उक्त निर्माण कार्य नहीं कराए जाने पर उन्हें चेतावनी एवं कार्यालय द्वारा कई पत्र लिखित में भी दिए गए, किन्तु उनके द्वारा घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते हुए उक्त निर्माण कार्यो को पूरा नहीं किया गया।
नदंकिशोर वंशकार सचिव ग्राम पंचायत उपरांय में स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत प्रदाय राशि 62 हजार रूपये से 5 सामुदायिक लीचपिट का निर्माण नहीं कराए जाने से वित्तीय अनियमित्ता एवं 6 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कार्य नहीं कराए जाने से योजना के क्रियान्वयन में घोरलापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित होती है।
संबधित सचिव का यह कृत्य म.प्र पंचायत सेवा (पंचायत सचिव भर्ती सेवा की शर्ते) नियम 2011 के नियम-7 के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में होने से दंडनीय है। वंशकार सचिव ग्राम पंचायत उपरांय को मध्य प्रदेश पंचायत (पंचायत सचिव भर्ती सेवा की शर्ते) नियम 2011 के नियम-7 एवं म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत उक्त कदाचार के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।