जबलपुर हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में बने मंदिर हटाने की याचिका खारिज की, कहा
‘आदेशों का पालन करना सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी’अदालत ने कहा है इस मामले पर पूर्व में भी याचिका दायर की जा चुकी है और जब उसपर फैसला आ चुका है तो दुबारा याचिका
लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। फिलहाल, इस याचिका के खारिज होने के बाद थानों में बने मंदिरों को हटाया नहीं जाएगा।
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