खरगोन मध्यप्रदेश

खरगोन। विधिक शिविर – पॉक्सो एक्ट की आवश्यकता और महत्व के बारे में दी जानकारी

खरगोन। प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डलेश्वर श्री डीके नागले के मार्गदर्शन में गुरूवार को एम्सलेंट अकेडमी मण्डलेश्वर में अंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में कुटुम्ब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश श्रीमती मेरी मार्गेट फ्रासिंस डेविड ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि निर्भया कांड की कू्ररता से जब देश बुरी तरह से आहत हुआ तब पॉक्सो एक्ट बनाया गया। ताकि अपराधियों में यह भय रहे कि बच्चों के साथ अपराध करने वाले को कठोर दंड दिया जा सके।

साथ ही उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों में कठोरतम दण्ड दिया जाये। इस एक्ट में होने वाले अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की से बिना पूछे उसका फोटो खींचता हैं, वीडियो बनाता हैं तो यह अपराध होगा। लड़कियों पर कमेंट करने, उनके कपड़े खींचना, उनको गलत तरीके से छूना भी अपराध होता हैं। अगर किसी लड़की का फोटो वीडियो वायरल करता हैं तो यह भी अपराध माना जायेगा। बालिकाओं को किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रलोभन जैसे चॉकलेट, रूपये गिफ्ट नहीं लेना चाहिए ना ही किसी व्यक्ति से लिफ्ट लेना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि कोई आपको चॉकलेट क्यों दे रहा हैं ? या आपको अपनी गाड़ी में लिफ्ट क्यों देना चाहता हैं ? नाबालिक बालकों ने यदि कोई अपराध किया हैं तो उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जाती हैं। यदि 18 वर्ष से कम उम्र का अपराधी जिसकी मानसिक सोच किसी बड़े 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति की तरह हैं तो उसका केस किशोर न्यायालय से हटाकर व्यस्कों के समान ही सामान्य न्यायालय में चलाया जा सकता हैं।

सभी बच्चे अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाये। जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर श्री नरेन्द्र पटेल ने मौलिक अधिकार, कर्तव्य, मोटर व्हीकल एक्ट एवं बाल निषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्ति को जो अधिकार संविधान ने दिए हैं उसका सदुपयोग करे। अधिकार से किसी को कष्ट नही होना चाहिए अगर आपको बोलने की आजादी हैं तो बोलिये लेकिन किसी को अपशब्द नहीं कह सकते। साथ ही अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहे तथा बाल विवाह के बारे में बताया गया कि नाबालिक बच्चों का विवाह अपराध हैं इसे रोकने के लिए आप सभी को आगे आना चाहिए। यदि कही ऐसा होने वाला हैं तो आप चाइल्ड हेल्प लाइन, पुलिस, ऑगनवाड़ी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी शिकायत कर सकते हैं। अतिथियों का स्वागत प्राचार्य विकास पाटीदार, संचालन पीएल व्ही दुर्गेश कुमार राजदीप ने तथा आभार शिक्षक जितेन्द्र पाटीदार ने माना। इस अवसर पर पैरालीगल वालेन्टियर जोजू एमआर, भूपेन्द्र जाट, मनीष पाटीदार, विशाखा ठाकुर, मीनाक्षी भालके, पूजा कर्मा, बादल कड़ोले, कपिल पाटीदार, चेतन कड़ोले सहित विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।

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