दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने आज कारण बताओ नोटिस जारी कर दो अधिकारियों से तीन दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर जबाव मांगा है। जिनमें जिला शिक्षा अधिकारी दतिया यूएन मिश्रा एवं प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला
एवं बाल विकास दतिया अरविंद उपाध्याय शामिल है, कलेक्टर संदीप माकिन ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि बैठकों में उच्च न्यायायल खंडपीठ ग्वालियर द्वारा पारित आदेशों में प्रचलित प्रकरणों
की प्रत्येक माह टीएल के साथ समीक्षा की जाती है। जिसमें उच्च न्यायालय में अवमानना संबधी जानकारी भी चाह कर प्रमाणीकरण लिया जाता था, किन्तु उक्त दोनों अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में चल रहे
प्रकरणों की असत्य/भ्रामक जानकारी देकर प्रमाणीकरण भी प्रस्तुत किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 2 व 3 के स्पष्ट उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।जारी नोटिस में उल्लेख है कि क्यों ना आपके
विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। तीन दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर अपना जबाव अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें अन्यथा नियम समयावधि में जबाव न दिए जाने पर प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।