दतिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया अक्षय कुमार तेम्रवाल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भाण्डेर के प्रतिवेदन के आधार पर विक्रम सिंह पाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बिल्हेटी
द्वारा शासकीय धनराशि 8.96 लाख के अग्रिम आहरण 8 माह पूर्व करने के उपरांत ग्राम पंचायत में जनहित के 4 सीसी रोड कार्य का निर्माण समय सीमा में नहीं कराने से मध्य प्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 एवं 92 में प्रकरण दर्ज किया गया था। न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया द्वारा नैसर्गिक न्याय क सिद्वांत का पालन करते हुए पाल को प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया, किन्तु संबधित शासकीय धनराशि को 8 माह पूर्व अर्गिम आहरण करने के संबध में न्यायालय को कोई संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके। साथ चारो
सीसी रोड कार्यो पर बिना उपयोग/बिना कार्य प्रारंभ के राशि का अग्रिम आहरण 8 माह पूर्व किया गया। किन्तु मौके पर कोई कार्य नहीं कराया गया तथा शासकीय धनराशि को अपने पास रखा गया जो कि शासकीय धनराशि के प्रभक्षण किए जाने से एवं न्यायालय को भ्रमित करने का दोषी मानते हुए म.प्र. पंचायतराज
ग्राम स्वराज अधिनियम धारा 1993 की धारा 92 की उपधारा -5 कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्व इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है। ऐसी कार्यवाही आरंभ की जाने से 6 वर्ष की कालावधि के लिए किसी पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा।
तदनुसार विक्रम सिंह पाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बिल्हेटी को मध्य प्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा 5 के तहत आदेश जारी होने तक से 6 वर्ष की कालावधि के लिए किसी पंचायत का सदस्य होने के लए निरर्हित किया जाता है।