23 नवम्बर को अपरान्ह 2 बजे तक जमा किये जा सकेंगे टेंडर पत्र।
वर्ष 2022-23 की शेष अवधि अर्थात 24 नवंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिये जिला इंदौर में समस्त 16 भांग, 12 भांग घोटा एवं एक भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का प्रचलित एक समूह के रूप में पुनर्निष्पादन टेंडर के माध्यम से आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के द्वारा नियत प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा किया जायेगा। उक्त निष्पादन के संबंध में नीति, निर्देश कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला इंदौर के अतिरिक्त आबकारी विभाग की वेबसाइट www.excise.mp.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।
निर्धारित कार्यक्रम अनुसार टेंडर प्रपत्र 22 नवम्बर 2022 तक कार्यालयीन समय में एवं 23 नवम्बर 2022 को अपरान्ह 1 बजे तक सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय इंदौर से प्राप्त किये जा सकते हैं। भरे हुए टेंडर प्रपत्र इसी कार्यालय में 23 नवम्बर 2022 को अपरान्ह 2 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। प्राप्त टेंडर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 23 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे खोले जाएंगे।
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