दतिया कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप कुमार माकिन ने जिले में आदेश जारी कर दतिया जिले में पशुचारे की कमी के बावजूद भी जिले से अन्य
राज्यों/जिलों में पशुचारे का निर्यात किया जा रहा है। उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग दतिया द्वारा कलेक्टर के संज्ञान में लाया गया कि जिले में पशुचारे की कमी का आशंका को दृष्टिगत रखते हुए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा
भूसा की आपूर्ति बनाए रखने हेतु जिले के सीमावर्ती राज्यों में पशु चारे भूसे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है, कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने द्वारा जिला दतिया मध्य प्रदेश पशु आहार में आने वाली सभी प्रकार की चारे, घास, भूसा, करबी, (ज्वार के डंठल)
पैरा (धान के डंठल) आदि को जिले से बाहर सीमावर्ती राज्यों/जिलों में निर्यात किए जाने हेतु मध्य प्रदेश चारा (निर्यात नियंत्रण) 2000 मैं निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
उपरोक्तानुसर कोई भी कृषक, व्यापारी या निर्यातक व्यक्ति, किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशुचारा का परिवहन किसी वाहन/नाव, मोटर, ट्रेक्टर, रेल या किसी भी यान द्वारा दतिया जिले के बाहर सीमावर्ती जिलों में व अन्य राज्य में बिना मेरी अनुज्ञा के निर्यात नहीं करेगा।