दतिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षय कुमार तेम्रवाल द्वारा विद्यालयीन समय में विगत दिवस को शाला का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया
कि संबधित द्वारा संजूलता तिवारी, माध्यमिक शिक्षक का मेडीकल अवकाश के संबध में उपस्थिति रजिस्टर पर पुष्टि नहीं पाई गई।संबधित से प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो रहा है
कि आपके द्वारा कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है जो अत्यंत्र खेदजनक है। आपके द्वारा पदयी कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही, कर्तव्यविमुख आचरण किया जाना स्पष्ट है।
आपका कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1995 के नियम 3 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्व मध्य प्रदेश सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16(क) सहपठित नियम 16(4) के
तहत कार्यवाही कर आप पर एक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शस्ति अधिरोपित की जावे या फिर क्यों न आपको निलंबित किया किया जाए।आप सूचना पत्र प्राप्ति के 07 दिवस में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में यह माना जाकर कि आपको लगाए गए आरोप स्वीकार है। तदनुसार आपके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।