राजगढ 26 नवम्बर, 2024शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सत्र 2025-26 हेतु कक्षा 8 तक के अशासकीय स्कूली की मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समस्त अशासकीय
शालाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल संचालन किया जा सकता है। अधिनियम की मंशा के अनुरूप राज्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समस्त अशासकीय शालाओं द्वारा सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 अनुसार मान्यता
हेतु प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार वर्तमान में मोबाईल ऐप के माध्यम से मान्यता हेतु ऑनलाईन आवेदन करते हुए सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गयी है। अशासकीय संस्थाओं/शालाओं के संचालक द्वारा स्वयं आरटीई एमपी मोबाईल एप का उपयोग करते हुए मान्यता
नवीनीकरण/नवीनमान्यता हेतु आवेदन किये जाने की प्रक्रिया है। आवेदन करने के लिये अशासकीय शाला भवन, आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीईओ टेग फोटो अपलोड करने के साथ ही आरटीई के मान एवं मानकों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है। अशासकीय स्कूल के संचालक द्वारा स्कूल की मान्यता हेतु आवेदन करते समय जानकारी ऑनलाईन
दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण सजगता के साथ सम्पन्न किए जाए। जिसमें अशासकीय स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण हेतु आरटीई एमपी मोबाईल एप के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाईन आवेदन 23 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। साथ ही विकासखण्ड स्त्रोत्र केंद्र समन्वयक द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करना।
जिसमें अशासकीय स्कूलों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर करना होगा। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2025 तथा बीआरसीसी द्वारा स्पष्ट अभिमत सहित आवेदन अग्रेषित करने के
10 कार्य दिवस के अंदर करना होगा। सभी अशासकीय विद्यालयों के संचालको से अपेक्षा है कि नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के आवेदन निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाईन ऐप के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।