दाखिल खारिज जमीन की पैमाइश में कोई अगर रिश्वत मांगे तो उच्च अधिकारी से मिलकर शिकायत करें व टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें
जिला ब्यूरो चीफ योगेश गोविन्द राव कबीर मिशन समाचार पत्र कुशीनगर उत्तर प्रदेश।
कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील से एक प्रेस नोट के माध्यम से बताया गया।
ब्लाक से लेकर तहसील , जिला एवं मण्डल स्तरीय कार्यालयों में प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपना निजी/प्राइवेट अथवा बाहरी व्यक्तियों को रखकर उनसे सभी प्रकार के सरकारी कार्यों को कराया जाता है तथा उन्हीं ब्यक्तियों के माध्यम से कार्य के बदले धन (घूस)की वसूली होती है तथा न देने की स्थिति में कार्य नहीं किया जाता है अथवा उसे अधर में छोड़ दिया जाता है।
आज उसी कड़ी में उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार कप्तानगंज द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उप्र लखनऊ के पञसं3816/12 दिनांक 26जुलाई 2024को मण्डल/कलेक्ट्रेट/तहसील कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों (निजी कार्मिक/प्राइवेट व्यक्तित्यों) से कार्य न कराये जाने का निर्देश दिया गया है।
तदक्रम में सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील परिसर में यदि किसी भी बाहरी ब्यक्ति द्वारा दाखिल खारिज, पारित आदेशों को मालिकान में अंकन, प्रपत्र सुधार, भूमि की पैमाइश , बंटवारे का मुकदमा आदि जैसे शासकीय कार्य कराये जाने के नाम पर अनुचित धन की मांगता है तो उसकी शिकायत उपजिलाधिकारी और तहसीलदार से करें व अपने प्रत्येक कार्य के लिए सीधे कर्मचारी से नहीं अधिकारी से मिलकर अपना कार्य सम्पादित करावें। भ्रष्टाचार उन्मूलन में प्रशासन का सहयोग करें।