से स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम जोडने हेतु सर्वे प्रारम्भ होगा
कबीर मिशन -संतोष कुमार सोनगरा जिला ब्यूरो चीफ आगर
आगर-मालवा, 20 जनवरी/प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस सर्वे 2024 के माध्यम से एप्लीकेशन Awasplus 2.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय एन.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा निर्मित एप के माध्यम से स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम जोडने हेतु सर्वे प्रारम्भ हो रहा है।
सर्वे कार्य हेतु जिला पंचायत के सभा कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरसिमरनप्रीत कौर की अध्यक्षता में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के आवास प्रभारी श्री संतोष अचाले एवं कार्यालय सहायक सह. डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री नटवरसिंह के द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में नियुक्त सर्वेयर को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें जनपद पंचायत आगर,बडौद,नलखेडा एवं
सुसनेर के ब्लॉक-कार्डिनेटर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं समस्त ग्राम पंचायतो के सर्वेयर उपस्थित रहे । प्रशिक्षण में बताया कि आवास प्लस सर्वे 2024 का सर्वे दो प्रकार से किया जावेगा, जिसमें नामांकित सर्वेयर द्वारा, जो घर-घर जाकर आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी लेकर मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से नाम जोडेंगे। इसी प्रकार
हितग्राही स्वयं के मोबाईल से अपने आधार नम्बर को दर्ज करते हुऐ फेस अथेण्डिकेशन के माध्यम से अपना नाम जोड सकेगा। आवास प्लस सर्वे 2024 में नाम जोडे जाने के संबध में राज्य शासन से प्राप्त निर्देश जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त को कार्यालयीन पत्रों के माध्यम से प्रेषित किए गए है।
सेल्फ सर्वे के विस्तृत निर्देश संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत स्तर पर देखे जा सकते है। आवास प्लस सर्वे 2024 की मॉनिटरिगं के जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा की कोई भी पात्र परिवार आवास प्लस सर्वे 2024 में नाम जोडे जाने से वंचित न रहे, इस सर्वे में 31 मार्च 2025 के पूर्व सभी पात्र हितग्राहियों के नाम जोडे जा सकेगें।
पात्रता आवास प्लस सूची में नाम जोड़ने हेतु संबंधित के पास मोटरराइज्ड थ्री या फोर व्हीलर वाहन न हो, मशीनरीकृत थ्री या फोर व्हीलर कृषि उपकरण न हो, किसान क्रेडिट कार्ड धारक जिसकी सीमा 50,000 या अधिक न हो, वह परिवार जिसकी कोई सदस्य
शासकीय सेवक न हो, वह परिवार जिसका गैर कृषि इन्टरप्राइजेज सरकार में पंजीकृत न हो, वह परिवार जिसके किसी सदस्य की मासिक आय 15,000 से अधिक न हो, इनकम टैक्स पेई न हो, प्रोफेशनल टैक्स पेई न हो, 2.5 एकड़ या अधिक सिचिंत भूमि न हो तथा 5 एकड़ या अधिक असिचिंत भूमि न हो पात्र होंगे।