पोरसा। सी एम् ओ अमजद गनी एवं सब इंजीनियर संजय वर्मा ने संयुक्त रूप से हमारे प्रतिनिधि को बताया कि भवन निर्माण की अनुमति के विपरीत किए गए निर्माण अथवा बिना अनुमति के किए गए भवन निर्माण के प्रकरणों में बीस प्रतिशत की छूट मिलेगी यह जानकारी देते हुए नगर पालिका परिषद पोरसा के मुख्य नगर परिषद अधिकारी अधिकारी एवं सब इंजीनियर ने संयुक्त रूप से बताया है
कि पोरसा नगर पालिका के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे भवन स्वामी जिन्होंने भवन निर्माण की ली गई अनुमति के विपरीत भवन निर्माण कर लिया है अथवा ऐसे भवन स्वामी जिन्होंने नगर परिषद की बिना अनुमति के भवन निर्माण कर लिया है।इन सभी भवन स्वामियों को अपने भवन की अनुमति प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा कंपाउंडिंग शुल्क में बीस प्रतिशत की छूट का लाभ 28 फरवरी 2022 तक नगर पालिका परिषद पोरसा में दिया जा रहा है।
शासन की सुविधा का लाभ भवन स्वामी को दिए जाने के लिए पोरसा नगर पालिका परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी अमजद गनी ने जानकारी देते हुए बताया तथा आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा भवन स्वामी जिन्होंने भवन निर्माण बिना अनुमति के कर लिया है
और व उस अनुमति को वेध कराना चाहते हैं तो वे शासन द्वारा कंपाउंडिंग शुल्क मैं दी जा रही 20% छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए 28 फरवरी 2022 तक अपने भवन निर्माण की अनुमति लेकर बैध कर सकते हैं और शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ अधिक से अधिक ले सकते हैं और साथ ही नागरिकों से यह भी अपील की है कि वह अपने भवन का निर्माण बिना नगर पालिका की अनुमति के नहीं किया जावे।
इसके लिए शासन ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए ई-नगर पालिका पोर्टल ऑनलाइन ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमिशन मॉड्यूल द्वारा घर बैठे बिना नगरपालिका कार्यालय के चक्कर काटे पंजीकृत कंसल्टेशन के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।