उज्जैन 04 नवम्बर। प्रदेश में सड़क पर मवेशियों को खुला छोड़ना पशु मालिकों को भारी पड़ सकता है। सड़क पर घूमते मिले मवेशी तो मवेशी मालिक पर एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश जारी कर दिया गया है। मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना-जो कोई भी जान-बूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा किसी पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है
अथवा बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या सम्पत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है तो वह राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दण्डनीय होगा।