कबीर मिशन समाचार खरगोन जिला ब्यूरो विशाल भमोरिया
खरगोन। कसरावद तहसील में पिपलगोंन के खमलाय में अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण कर प्लॉट बेचने की शिकायत पर कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने एसडीएम श्री अग्रिम कुमार को जांच के निर्देश दिए थे। बता दे कि जनसुनवाई के दौरान अनिस पिता अकरम खान निवासी पीपलगोन द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत में अवैध रूप से प्लाट विक्रय कर बिना सक्षम अनुमति के अवैध कालोनी का निर्माण करने के सम्बंध में बताया गया था। कसरावद एसडीएम ने 27 फरवरी को नायब तहसीलदार कसरावद पंकज जाट को जांच के आदेश किये।
नायब तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन 2 मार्च को प्रस्तुत कर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गई। जांच प्रतिवेदन में पाया गया है कि टीएनसीपी से प्रमाणित पंजीयन, स्वीकृत नक्शा व अन्य अनुमतियां व रेरा 2016 के तहत पंजीयन नहीं होना पाया गया। इसके अलावा मौके पर पार्क, स्कूल, रोड, पानी की टंकी का निर्माण भी नहीं किया गया। प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम श्री कुमार ने 14 मार्च 23 को अवैध कालोनी से संबंधित राजस्व प्रकरण कमांक/0164/ बी-121 / 2022 2023 पंजीबध्द किया गया। जांच के दौरान भूमिस्वामी ग्यारसीबाई पति कालुराम जाति गुजर निवासी मर्दाना तहसील सनावद को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश खरगोन से प्रतिवेदन तलब किया गया।
प्रकरण में तथ्यों के आधार पर जो भी व्यक्ति दोषी पाया जावेगा उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर कराया सीमांकनतहसीलदार श्री पंकज जाट ने बताया कि 02 मार्च 23 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में सर्वसुविधायुक्त बताकर बिना अनुमति के ही कांट दी शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ। प्रकाशित खबर के आधार पर 10 मार्च 23 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन तलब किया गया। नायब तहसीलदार कसरावद श्री जाट द्वारा 16 मार्च 23 को ग्राम खमलाय स्थित शासकिय भूमि खसरा नम्बर 131 के सीमांकन राजस्व निरीक्षक के प्रभार में सीमांकन दल का गठन किया गया।
दल द्वारा 20 मार्च को खसरा न. 131 का सीमांकन किया गया। 21 मार्च को सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सीमांकन के आधार पर पटवारी द्वारा दिनांक 27/03/2023 को 18 लोगों के विरुद्ध अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे 18 लोगो द्वारा खसरा नम्बर 131 रकबा 0.475 हैक्टेयर के पैकी रकबा 0.230 हेक्टेयर पर अतिक्रमण होना प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया। अतिक्रमण रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार कसरावद मे भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत सुचना पत्र जारी किये गए। शासकिय भूमि पर अवैध अतिक्रमण से संबंधीत कार्यवाही प्रचलित है। कार्यवाही में के आधार पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाएगी।