राजगढ़ 23 दिसंबर, 2023
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के विषय पर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा की अध्यक्षता में एवं सहायक संचालक श्री श्यामबाबू, प्रशिक्षक श्री विभांशु जोशी, पूर्व सदस्य, राज्य बाल संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल संरक्षण समिति की उपस्थिति में शनिवार को जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से जिले से समस्त थाना प्रभारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सेक्टर पर्यवेक्षक, विशेष किशोर पुलिस इकाई, अशासकीय संस्था के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहें। उक्त प्रशिक्षण में सहायक संचालक श्री खरे द्वारा समस्त प्रतिभागियों का स्वागत कराते हुए प्रशिक्षण आयोजन के उददेश्य बताये। पुलिस अधीक्षक श्री मीणा द्वारा समस्त प्रतिभागियों को बताया कि हमे सर्व प्रथम बच्चों का सर्वोत्तमहित ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। जिससे उचित न्याय देख भाल और संरक्षण सभी बच्चों तक पहुंचे। साथ ही प्रत्येक बच्चों को अपने अधिकारों के साथ में जीवन को उज्जवल बनाने का माहौल मिल सके।
प्रशिक्षक श्री जोशी द्वारा प्रतिभागियों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के बारे में विस्तार पूर्वक दी गई।उन्होने बताया कि इन अधिनियमों के सहयोग से हम हमारे काम को आसान कैसे कर सकते है। क्योंकि इन अधिनियमों में विस्तार पूर्वक कानून जानकारी का विवरण दिया गया है। साथ ही इन अधिनियमों का मूल उददेश्य बालकों का संरक्षण उचित देखभाल एवं एक ऐसे सकारात्मक वातावरण का निर्माण कराना जिसमें बच्चे अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सके।