कबीर मिशन समाचार पत्र शाजापुर
मांगीलाल भिलाला संवाददाता
शाजापुर | षष्ठम एमएसीटी न्यायालय, शाजापुर अनिल कुमार नामदेव द्वारा दुर्घटना प्रकरण में क्षतिपूर्ति राशि 20 लाख 95 हजार 456 रुपए एवं 6 प्रतिशत ब्याज स्वीकार किया गया। प्रकरण के अनुसार 4 जनवरी 2021 को राजेश पिता गंगाराम गुर्जर, निवासी-बनाखेड़ी, गोपीपुर, तह. व जिला शाजापुर बाइक (एमपी 42 एमएच 3586) से ड्यूटी पर जा रहा था। सुबह 6 बजे भदौनी रोड पर बोलेरो वाहन (एमपी 09 बीसी 8099) को उसका चालक तेजगति एवं लापरवाही से चलाता हुआ लाया और राजेश की बाइक में टक्कर मार दी। इससे राजेश गंभीर घायल हो गया।
जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाते समय राजेश की मृत्यु हो गई। मृतक राजेश के माता-पिता द्वारा बोलेरो के स्वामी, चालक एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए याचिका प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विपक्षी बीमा कंपनी की संयुक्त जिम्मेदारी मानते हुए प्रकरण में 20 लाख 95 हजार 456 रुपए क्षतिपूर्ति राशि और 6 प्रतिशत ब्याज स्वीकार किया गया। क्षतिपूर्ति याचिका में प्रार्थी की ओर से आनंदी लाल पाटीदार, विक्रम गिरि, सतीश राठौर, अश्विन पाटीदार ने पैरवी की।