कबीर मिशन समाचार दिल्ली।
दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 24 फरवरी को इससे जुड़ी तीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। अब इंडियन पीनल कोड (IPC) 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी। अब पूरे देश में 1 जुलाई से यह तीन नए कानून लागू हो जाएंगे। इन कानूनों के तहत पुलिस को आरोपी के घर में घुसने, तलाशी लेने और हर बरामदगी की वीडियोग्राफी कर मौके पर ही मेंमो बनाना होगा और वीडियो एप में अपलोड करने होंगे।