कबीर मिशन महाराज सिंह दिवाकर
जिला ब्यूरो चीफ विदिशा 9644469463..
मोबाइल सीडिंग एवं आधार सत्यापन ईकेवायसी के कार्यो का संपादन..कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा
अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण की सूचना एसएमएस से प्रेषित करने की व्यवस्था का सुव्यवस्थित संचालन के निर्देश संबंधितों को दिए है। कलेक्टर श्री
सिंह ने जिले के सभी पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ईकेवायसी एवं पात्र परिवार को वितरित राशन सामग्री की जानकारी एसएमएस से प्राप्त हो सकें इसके लिए परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नम्बर डाटाबेस में दर्ज कराने के कार्यो में सहयोगप्रद करने का आव्हान संबंधितों से किया गया है।
कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के द्वारा जारी आदेश का हवाला देते जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रशिम साहू ने बतााय कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सितम्बर माह में
नवीन परिवारो, सदस्यों को जोडा गया है। जिनके मोबाइ, सीडी एवं आधार सत्यापन ईकेवायसी शेष है उन सभी शेष हितग्राहियों के मोबाइल सीडिंग एवं ईकेवायसी की समीक्षा सतत करने के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी को दिए गए है।
कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने मोबाइल सीडिंग एवं आधार सत्यापन तथा ईकेवायसी के कार्य अपेक्षित प्रगति परलिक्षित नहीं होेेने पर विशेष अभियान 21 से 30 जनवरी तक संचालित कर शेष सदस्यों की ईकेवायसी संबंधी तमाम कार्य पूर्ण किए जाएं।
विशेष अभियान के संबंध में क्रियान्वित कार्यो की शत प्रतिशत प्राप्ति हो और मानिटरिंग करने एवं समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने के परिपेक्ष्य में दिशा निर्देश सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को जारी किए गए है तदानुसार अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व की अध्यक्षता में समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं एवं ग्राम पंचायत सचिव ध् वार्ड प्रभारी की बैठक आयोजित की जावे एवं अभियान के संबंध में अवगत कराया जावे। समस्त विक्रेताओं को घर-घर जाकर शेष सदस्यों की ईकेवायसी एवं मोबाईल सीडिंग किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।
इस कार्य में ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी द्वारा अपेक्षित सहयोग किया जायेगा। शासकीय उचित मूल्य दुकानवार प्रतिदिन की प्रगति से संबंधित सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को अवगत कराया जाये। अभियान के दौरान ऐसे व्यक्ति जिनकी ई केवायसी नहीं हो पाई है
की जानकारी कारण सहित सूची तैयार कराई जाये। शासकीय उचित मूल्य दुकान द्वारा यदि उक्त अवधि में अपेक्षित प्रगति नहीं की जाती है, इस स्थिति में संबंधित सहायकध्कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा म.प्र.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 18 के अंतर्गत अनिवार्यतः प्रकरण निर्मित कर अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। उक्त कार्य के संपूर्ण पर्यवेक्षण हेतु
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के स्तर से खाद्य विभाग के साथ ही सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को कर्तव्यस्थ किया जाये
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