दतिया से विकास वर्मा की रिपोर्ट
दतिया मध्यप्रदेश शासन द्वारा ध्वनि विस्तारक मंत्री के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके पालन में पुलिस अधीक्षक दतिया वीरेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा जिले में चलाए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रो के विरूद्ध अभियान के तहत अति. पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे के निर्देशन में एवं एसडीओपी कर्णिक श्रीवास्तव के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी भाण्डेर निरीक्षक मोनिका मिश्रा के द्वारा थाना भाण्डेर की पुलिस करवा एवं इलाका का लगातार भ्रमण किया गया। दौराने गस्त दतिया रोड बस स्टेण्ड के पास हरिओम पैलेश के बाहर डी.जे. वाली गाडी को रोककर डीजे संचालक यशपाल पुत्र मंशाराम बरार उम्र 23 साल निवासी नन्दखास थाना चिरगांव व चालक बलराम पुत्र हरी मोहन कुशवाह उम्र 24 साल निवासी तालपुरा थाना चिरगाँव का गाडी चला रहा था
एवं डीचे सहायक मानवेन्द्र पुत्र हरचरन अहिरवार उम्र 22 साल निवासी पुरानाद थाना चिरगाँव तब डीजे संचालक व चालक से देर रात तक डीजे बजाने के संबंध में परमीशन मागी गयी तो कोई परमीशन न होना बताया तब यशपाल बरार, बलराम्, मानवेन्द्र का यह कृत्य म. प्र. शासन के आदेश का एवं कोलाहल अधिनियम का उलंधन करने से धारा 188 ताहि 7/15 कोलाहल अधिनियम के तहत दण्डनीय पाये जाने से मेरे द्वारा मौके पर वाहन बोलेरो पिकअप क्र. UP.93.AT 1555 जिस पर डीजे साउण्ड सिस्टम कसा हुआ है आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 217/24 धारा 188 ताहि, 7/15 कोलाहल अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कार्यवाही में सराहनीय भूमिका निरी मोनिका मिश्रा थाना प्रभारी भाण्डेर प्रआर. 243 देवसिंह, आर. 923 राहुल पक्षवार, आर. 366 दिलीप सिंह, आर. 871 अजय सेनी थाना भाण्डेर की रही।