आशीष गणवीर ब्यूरो बालाघाट
लामता क्षेत्र के मोतेगाव पँचायत के मोतेगाव टोला के फरियादिया के माता पिता ने बताया कि मेरी बेटी को लामता निवासी मंजू उइके एवं उसके पति जमील कुरेशी के द्वारा जबलपुर में सिलाई सिखाने के बोलकर दिनाँक 18 मई 23 को ले गए पर मेरी नाबालिक लड़की को जबलपुर के नाम पर जयपुर ले जाया गया था
ओर होटलों में रखा गया था ,जहाँ सिलाई सिखाने के बजाए लड़की को मंजू उइके एवं जमील कुरेशी द्वारा मुकेश को 1,50,000 लाख में बेच दिया गया था जिसपर फरियादिया मुकेश के मोबाइल से फोन करके मंजू उइके को धमकी देने पर रातों रातों भाग कर 19 सितंबर को अपने माता पिता के पास मोतेगाव पहुँचकर आप बीती बताने पर सगा समाज एवम ग्रामीणजनों के साथ लामता पहुँचकर फरियादिया ने मंजू उइके ,जमील कुरेशी एवं मुकेश के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध की है.
जिसपर लामता पुलिस फरियादिया ए की रिपोर्ट के अनुसार फरियादियां ए को थाना लामता वार्ड नं 17 की रहने वाली मंजु उइके द्वारा सिलाई सीखने के बहाने जबलपुर ले जाने का बोलकर बहला फुसलाकर जयपुर राजस्थान में किसी मुकेश नामक व्यक्ति के घर छोड़कर आ गए जहां मुकेश द्वारा फरियादिया ए के साथ शादी कर उसके साथ फरियादिया की मर्जी के बिना बलात्कार करने की रिपोर्ट पर से आरोपी मंजु उईके पति जमील कुरैशी एवं मुकेश नाम के व्यक्ति के विरुद्ध थाना लामता पर अपराध क्रम.115/23 धारा 363,376,366A भा. द. एवं 5L/6 पास्तो एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है