दतिया से विकास वर्मा की रिपोर्ट। मतदाता सूची में विषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्य में लापरवाही वर्दाष्त नहीं होगी – कलेक्टर जिले में बीएलओ एवं सुपरवाईजर का प्रशिक्षण संपन्न दतिया मुख्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार माकिन के निर्देशन में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के कार्य का प्रशिक्षण तहसील स्तर पर अलग-अलग स्थानों पर संपन्न हुआ। जिसमें दतिया में उक्त प्रशिक्षण रावतपुरा सरकार महाविद्यालय, सेवढा में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा भाण्डेर में शासकीस विजयाराजे महाविद्यालय में आयेाजित किया गया।दतिया प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यो में किसी भी प्रकार की लापरवाही वर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसलिए समस्त बीएलओ प्रशिक्षण को गंभीरता से लेकर प्रशिक्षण लें। उन्होंने कहा कि यदि प्रशिक्षण के बाद कार्य करने में केाई भी गलती हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ एवं सुपरवाइजर के कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स मनोज द्विवेदी एवं सुधीर पाण्डेय ने प्रशिक्षण में बताया कि निर्वाचन आयेाग के निर्देशों के तहत प्रत्येक बीएलओ एवं सुपरवाइजर को प्रत्येक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन का कार्य करना है। साथ ही रजिस्टर में इद्रांज कर अपने-अपने मोवाइल पर एप डाउनलोड कर जानकारी भेजना है। उन्होंने बताया कि यह कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए। इन कार्यो में मतदान केन्द्र की सूची में कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित न हो, जिसकी मृत्यु 31 जुलाई 2024 या इससे पूर्व हो चुकी है।
प्ररूप 7 के माध्यम से शत-प्रतिशत एक से अधिक प्रविष्टियों/मृत मतदाताओं/ स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं को निर्वाचक नामावली से हटाए जाने की कार्यवाही की जाना है। प्रारूप प्रकाशन के पूर्व सभी लाॅजिकल एरर, पते का मानकीकरण, फोटो की गुणवत्ता की जांच के साथ-साथ ईपिक की भी विसंगतियों को दूर करने का कार्य पूर्ण किया जाना है। अपंजीकृत पात्र नागरिक 1-10-2024 को पात्र की जानकारी प्राप्त की जावे। ऐसे भावी मतदाता 1-1-2025 को पात्र की जानकारी प्राप्त की जावे। ऐसे भावी मतदाता जो अगली अर्हता तिथि अर्थात 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर 2025 को पात्र होगे, की जानकारी प्राप्त की जावे। एकाधिक प्रविष्टि/मृत निर्वाचक/स्थाई स्थांनातरण निर्वाचक की जानकारी प्राप्त की जावे। निर्वाचन नामावली प्रविष्टियों में सुधार करने की कार्यवाही की जावे।
मतदान केन्द्र पर किसी भी मतदाता की दोहरी प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए। स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर विलोपित करें। ईपिक कार्ड की विसंगतियों जैसे रिपीट, इमेज क्वालिटी जैसे काले से सफेद छवि, विनिर्देशों के अनुसार नहीं छवि, गैर मानव छवि और कोई छवि नहीं के सुधार की कार्यवाही फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान निर्धारित प्रपत्र 8 में मतदाता फोटो के साथ प्राप्त की जाकर सुधार की कार्यवाही की जाए तथा उनका उचित रिकार्ड रखा जावे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के दौरान ईपी रेशियों और जेंडर रेशियों की गैप की पूर्ति का सघन सर्वे किया जावे साथ ही दिव्यांग मतदाताओं केा भी चिन्हित किया जावे। उन्होंने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के पूर्व उक्त सभी कार्यवाही पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें l