कबीर मिशन समाचार धार से मयाराम सोलंकी खास रिपोर्ट
धार- कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने पट्टों के सर्वेक्षण एवं वितरण कार्य के लिए जिले की प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए प्राधिकृत अधिकारी पदाविहित करने का आदेश जारी किया है। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) भूमिहीन (आवासहीन) नगरीय गरीब व्यक्तियों को जो 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में ऐसी भूमि पर कब्जा रखते हो, पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने की पात्रता होगी। वास्तिविक रूप से निवास करने वाले ऐसे आवासहीन व्यक्तियों जिनके पास कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो ऐसे आवासहीन गरीबों को आवासीय भूमि के स्थाई/अस्थाई पट्टे दिए जाने के संबंध में नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन गरीबों का सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध तिथियों के तहत किए जाने के निर्देश जारी किए है।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने नगरपालिका परिषद धार के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग धार, नगरपालिका परिषद पीथमपुर एवं नगर परिषद माण्डव के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग पीथमपुर, नगरपालिका परिषद मनावर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग मनावर, नगर परिषद बदनावर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बदनावर, नगर परिषद सरदारपुर एवं राजगढ के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग सरदारपुर, नगर परिषद कुक्षी एवं डही के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कुक्षी एवं नगर परिषद धरमपुरी एवं धामनोद के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग धरमपुरी को प्राधिकृत अधिकारी पदाविहित किया गया है। उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत नगरीय निकाय में सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराने के लिये पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगे तथा सर्वेक्षण दल गठित कर शासन द्वारा निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण की कार्यवाही सम्पादित करें।
कार्यक्रम निर्धारित
निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 10 सितम्बर तक सर्वे होगा। इसी प्रकार प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन 11 सितम्बर, दलों द्वारा बसाहटों का सर्वे, हितग्राहियों का चिन्हांकन, दस्तावेजों को प्राप्त करना, बसाहट जिसे अन्यंत्र व्यवस्थापन होना है का चिन्हांकन, वैकल्पिक स्थान का चिन्हांकन एवं संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना 17 सितम्बर, दावे आपत्तियों को प्राप्त करना एवं उनका निराकरण करना तथा निराकरण उपरांत अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन 17 सितम्बर, सूची नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने की तिथि 18 सितम्बर, चिन्हित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थायी तथा अस्थायी पट्टा विलेखों का मुद्रण, प्राप्ति तथा पट्टा वितरण की कार्यवाही 18 सितम्बर,पट्टा वितरण की कार्यवाही पूर्ण करना 22 सितम्बर तथा वितरित किये गये पट्टों की जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत करने 23 सितम्बर निर्धारित की गई है।