सभी शस्त्र धारक तीन दिनों के भीतर संबंधित थाने में अपने शस्त्र जमा कराएं
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी शस्त्र अनुज्ञप्ति निरस्त एवं दण्डात्मक कार्यवाही
भिण्ड। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढ़ंग से सम्पन्न कराने के लिए जिले के सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 05 दिसम्बर 2023 तक निलंबित कर दिए हैं।
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जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि सभी शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र तीन दिनों के भीतर संबंधित थाने में जमा कराना होंगे। तीन दिनों के भीतर थाने में शस्त्र जमा नहीं करने पर लायसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। यह आदेश माननीय न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन कार्य में संलग्न प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल/सुरक्षागार्ड पर लागू नहीं होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही आयुध अधिनियम, भारतीय दण्ड सहिंता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भी दण्डात्मक कार्यवाही पृथक से प्रचलित की जायेगी।