दतिया से विकास वर्मा की रिपोर्ट।
दतिया कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी दतिया संदीप कुमार माकिन द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) एवं मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण) क्रमांक 27 की कंड़िका क्रमांक 40.1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासकीय तथा लोकहित में 26 जनवरी 2025 रविवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण दिवस के लिए दतिया जिले में पूर्णतः शुष्क दिवस रहेगा। जारी आदेश में कहा गया है कि
शुष्क दिवस की अवधि में दतिया जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, होटल बार (एफएल-3), रेस्टोरेंट बार (एफएल-2) से मदिरा का विक्रय/उपभोग एवं देशी मदिरा भण्ड़ागार से मदिरा का प्रदाय, परिवहन निषिद्ध किया जाता है।
आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त घोषित शुष्क दिवस अवधि में जिले में अवैध रूप से मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण संग्रहण कब्जा एवं विक्रय न हो।