जबलपुर : शुक्रवार, जनवरी 14, 2022,
जबलपुर, 14 जनवरी, 2022 कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशों के परिपालन में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। संशोधित आदेश में जिले में कक्षा एक से कक्षा बारहवीं तक की सभी शासकीय और निजी शालाओं तथा हॉस्टल एवं छात्रावासों को 31 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि इसी माह में आयोजित प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में शासन से निर्देश मिलने पर पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश में जिले के सभी प्रकार में ऐसे धार्मिक एवं व्यावसायिक मेलों के आयोजन पर रोक लगाई गई है जिसमें जन समूह एकत्रित होता है। इसी प्रकार जुलूस एवं रैली के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे आयोजनों की पूर्व अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम अथवा तहसीलदार से लेना अनिवार्य होगा। आदेश के मुताबिक बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति में ही आयोजन किये जा सकेंगे।
इसके लिए भी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम अथवा तहसीलदार से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम में 50 प्रतिशत से अधिक की उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। ऐसे आयोजन एसडीएम अथवा तहसीलदार की पूर्व अनुमति से ही किये जा सकेंगे। जिला दंडाधिकारी द्वारा संशोधित आदेश में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाये गये नाईट कर्फ्यू सहित पूर्व में लगाये गये सभी प्रतिबंधों एवं दी गई छूटों को यथावत रखा गया है। आदेश में प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।