दतिया से विकास वर्मा की रिपोर्ट।
दतिया में बीच बाजार में हुये भूरे खान हत्याकांड में आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा,अपर लोक अभियोजक राजेश
पस्तोर ने बताया भूरे खान की पत्नी सायना खान ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 19/अक्टूबर/2022 को शाम करीब 4:45 बजे वह उसके पति भूरे खान लड़की नेहा लड़का जुनैद बाजार जा रहे थे जैसे ही सिंकदर की दुकान तलैया मौहल्ला पटवा तिराहे के पास पहुंचे तो उसी समय फहीम खान एवं नईम खान मोटरसाइकिल से आए तथा शकूर खान एवं उसका भाई इरशाद पैदल आया।
और भूरे खान को मां बहन की गालियां देते हुए बोले तू बड़ा नेता बनता है और नईम खान ने भूरे खान की आंखों में मिर्ची डाल दी एवं शकूर खान इरशाद एवं नईम खान ने भूरे को घेर लिया,शकूर खान एवं इरशाद बोले कि आज यह जिंदा नहीं बचना चाहिए,तब फहीम खान ने कट्टे से जान से मारने की नीयत से भूरे खान में
गोली मार दी और वह जमीन पर गिर पड़ा तथा शकूर खान एवं इरशाद ने लात घूसों से भूरे खान की मारपीट की मौके पर शाहिद खान एवं अमित साहू आ गए जिन्होंने घटना देखी थी साइना अपने पति भूरे खान को आपे में लिटाकर जिला चिकित्सालय दतिया लेकर आई जहां पर डॉक्टर ने भूरे खान को मृत घोषित कर दिया, जायका रेस्टोरेंट
मस्जिद के पास हुए इस हत्याकांड मैं थाना कोतवाली द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं मामले की विवेचना की गई तथा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा मामले का त्वरित विचारण किया गया अभियोजन की ओर से 12 गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए
गए,अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत फॉरेंसिक तथा मेडिकल एवं चक्षुदर्शी साक्ष्य एवं अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर के तर्कों से सहमत होते हुए,सोमवार 16/दिसम्बर/2024 को अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी जी के न्यायालय द्वारा आरोपी फहीम खान शकूर खान एवं इरशाद खान को भूरे खान की हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन
कारावास एवं ₹ 2000 अर्थ दण्ड सें दण्डित किया गया एवं आरोपी फहीम खान कोअवैध शस्त्र के उपयोग करने पर 3 वर्ष के कारावास एवं ₹1000 अर्थ दंड से अतिरिक्त दंडित किया गया, शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने पैरवी की, अपचारी नईम खान का विचारण किशोर न्यायालय में किया जा रहा है।