कबीर मिशन- संतोष कुमार सोनगरा जिला ब्यूरो चीफ आगर मालवा
आगर-मालवा, 16 मार्च/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा की गई है, निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आगर-मालवा जिले में आज 16 मार्च से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करें, जिससे की आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो, यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक एवं प्रेसवार्ता में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कही। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी इस बात पर भी नजर रखें कि उनके कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से आचरण संहिता का उल्लंघन न करें एवं ना ही किसी दुष्प्रचार से जुड़े।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु घोषित कार्यक्रम अनुसार विधानसभा सुसनेर संसदीय क्षेत्र में राजगढ़ में तीसरे चरण में 07 मई को मतदान होंगे तथा विधानसभा आगर, संसदीय क्षेत्र देवास में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होंगें। विधानसभा सुसनेर संसदीय क्षेत्र में राजगढ़ के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 12 अप्रैल को होगा, नाम निर्देशन पत्र 19 अप्रैल तक प्राप्त किये जाएंगे, नाम निर्देशन पत्र की जांच 20 अप्रैल को होगी तथा अभ्यर्थिता से नाम वापस 22 अप्रैल तक लिये जा सकेंगे तथा मतदान 07 मई को होगा। इसी तरह विधानसभा आगर, संसदीय क्षेत्र देवास में 18 अप्रैल को अधिसूचना का प्रकाशन होगा तथा 25 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, नामं निर्देशन पत्र की जांच 26 अप्रैल को होगी, अभ्यर्थिता से नाम वापस 29 अप्रैल तक लिए जाएंगे तथा मतदान 13 मई को होंगे। दोनो चरण की मतगणना 04 जून को होगी।
कलेक्टर ने बताया कि आगर-मालवा जिले में कुल 4 लाख 71 हजार 948 मतदाता है। जिनमें पुरूष मतदाता 2 लाख 42 हजार 504 तथा महिला मतदाता 2 लाख 29 हजार 434 तथा तृतीय लिंग 10 मतदाता है। विधानसभावार मतदाता में विधानसभा सुसनेर-165 में कुल 236880 मतदाता, जिनमें पुरूष मतदाता 1 लाख 21 हजार 921 एवं महिला मतदाता 1 लाख 14 हजार 954 तथा तृतीय लिंग 5 मतदाता है। इसी प्रकार विधानसभा आगर-166 में कुल 235068 मतदाता है, जिनमें पुरूष मतदाता 1 लाख 20 हजार 583 एवं महिला मतदाता 1 लाख 14 हजार 480 एवं तृतीय लिंग मतदाता 5 है। जिले में कुल 611 मतदान केन्द्र है। जिले का ईपी रेशो 63.92 है तथा जेण्डर रेशो 945 है।
कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के बाद से जिले में कोई भी जुलूस, रैली, जलसा आदि बिना अनुमति के आयोजित नहीं हांगे, रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, जलसा एवं लाउडस्पीकर की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि सी-विजील एप्प के माध्यम से कोई भी नागरिक आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है।
पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह ने बताया जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न करवाए जाएंगे। आपराधिक प्रवृत्ति एवं निर्वाचन को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु बॉन्ड भी भरवाएं जाएंगे। आचरण संहिता लागू होने से सभी शस्त्र लायसेंसधारियों को अपने-अपने शस्त्र शीघ्र संबंधित थानों में जमा करवाना होंगे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अमले द्वारा संवेदनशील स्थलों पर निरन्तर भ्रमण किया जाएगा। सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री आरपी वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मनीषा कौल, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे।