मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नीहित प्रावधानो के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक को प्रतिवर्ष माह जनवरी मैं अचल सम्पत्ति के संबंध मैं निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश है।
(1)करप्शन में कमीशन लेने वाले!
(2)धर्म में ‘लूट-कर्म’ करने वाले!•
(3)अवैध ‘जमीन’ हड़पने वाले!•
(4)धन ‘परिवहन’ करने वाले!
कर्ज ले, घी पीने वाले!पहले अपने मंत्रियों से भी पूछ लें! कर्मचारियों को कोसने से करप्शन कम नहीं होगा!