राजगढ़ मध्यप्रदेश। कबीर मिशन समाचार
बोड़ा। अवैध शराब परिवहन में उपयोग किया गया 08 लाख रुपए कीमती बोलेरो वाहन भी किया जप्त।
जिले में अभियान के तहत अवैध शराब माफिया के विरुद्ध जारी है धरपकड़ कार्रवाई।
जिला पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी (भापुसे) के कुशल नेतृत्व में शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कसा जा रहा है शिकंजा।
अवैध शराब की धरपकड एवं इस गोरखधंधे की रोकथाम के लिये जिले में अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद एवं एसडीओपी नरसिंहगढ़ श्री भारतेंदु शर्मा के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी बोड़ा द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। दिनांक 21/11/2022 को थाना प्रभारी बोड़ा श्री संदीप सिंह मीणा को अपने विश्वनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चुम्ली तरफ से एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन जिसका नंबर MP04 CN 4180 जिसमें अवैध शराब की पेटियां भरी हुई हैं जो उमरी तरफ से आने वाली है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});उक्त सूचना से थाने पर उपस्थित फोर्स , प्रधान आरक्षक 753 रविंद्र मुजाल्दे, प्रधान आरक्षक 698 लाखन सिंह, आरक्षक 829 पंकज जाट, आरक्षक 977 राहुल रजक, आरक्षक 165 साकिर खान को अवगत कराकर सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु रवाना होकर कस्बा बस स्टैंड बोड़ा पहुंचकर मुखबीर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे ,कुछ देर मुखबिर द्वारा बताए बोलेरो वाहन क्रमांक MP04 CN 4180 का इंतजार किया, कुछ देर बाद ग्राम चूमली तरफ से एक बोलेरो वाहन आते हुए देखा जिसे हमरा फोर्स की मदद से घेराबंदी कर रुकवाया जिसकी नंबर प्लेट पर MP0 4C N4180 लिखा था।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे जिनका नाम पता पूछा तो ड्राइवर सीट पर बैठने वाले व्यक्ति ने अपना नाम अशोक जयसवाल उम्र 45 साल निवासी प्रतापपुरा, थाना तलेन साथ में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राकेश मेवाड़ा उम्र 33 साल निवासी कादीखेड़ा, थाना कालापीपल जिला शाजापुर का होना बताया बोलेरो वाहन की तलाशी ली गई तो बोलेरो में देखा तो खाकी रंग के 30 शराब के कार्टून मिले जिनके संबंध में अशोक जयसवाल और राकेश मेवाड़ा से पूछने पर दोनों ने उक्त शराब के कार्टून अपना होना बताया एक प्रत्येक कार्टून में देसी प्लेन मदिरा शराब के क्वार्टर होना बताया उक्त व्यक्तियों से उक्त शराब की कार्टून के संबंध में दस्तावेज कागजात व परमिट का पूछने पर कोई वैध परमिट नहीं होना बताया।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});आरोपी गणों का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से समक्ष पंचान उक्त कार्टूनों को खोलकर देखने पर जिनमें प्लेन देसी मदिरा शराब के सीलबंद 50-50 क्वार्टर मिले प्रत्येक क्वार्टर में 180ml देसी प्लेन मदिरा भरी हो ना पाई गई उक्त आरोपीगणों के कब्जे से 30 कार्टून प्लेन देसी प्लेन मदिरा के कुल 1500 क्वार्टर कुल शराब की मात्रा 270 लीटर भरी है कुल कीमती ₹90,000 की होना पाई गई अवैध शराब की एक ही कंपनी की होने से 1 पेटी में से 44 क्वार्टर सैंपल हेतु निकाले गए सैंपल ओं को मार्क A1 व A2 तथा कार्टूनों को मार्क दिया गया , परिवहन में प्रयुक्त महिंद्रा पिकअप वाहन क्रमांक MP04 CN 4180 कीमती ₹8,00,000 कुल मशरूका ₹8,90,000 को उक्त पंचान सदर के समक्ष विधिवत जप्त किया गया, आरोपी गणों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय होने से उपरोक्त पंचान के समक्ष विधिवत गिरफ्तार किया गया सैंपल को मौके पर ही सीलबंद किया गया व जप्त शराब व बोलेरो वाहन एवं हमराह फोर्स व पंचान के थाना वापस आए आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 308/22 धारा 34(2) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।