कबीर मिशन समाचार। राजगढ़ मध्यप्रदेश पवन मेहरा
सारंगपुर। पचोर के रहने वाले एक नाबालिग ने सारंगपुर क्षेत्र के गांव की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। 19 सितंबर को पीड़िता के पिता ने सारंगपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि मेरी 17 साल की नाबालिग लड़की को अपहरण कर कोई अज्ञात व्यक्ति ले गया है।
नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कर फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सारंगपुर में अपराध क्रमांक 498/22 धारा 363 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कर फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सारंगपुर में अपराध क्रमांक 498/22 धारा 363 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी (भापुसे) द्वारा नाबालिग लड़की को दस्तयाब करने व अज्ञात आरोपी को पकड़ने हेतु पुलिस टीम तैयार करने के लिए निर्देशित किया पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद एसडीओपी महोदय सारंगपुर सुश्री जोइस दास के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना सारंगपुर निरीक्षक आशुतोष उपाध्याय द्वारा तत्काल पुलिस टीम तैयार कर नाबालिक अपह्रत लड़की की तलाश अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु रवाना किया गया।
पुलिस टीम द्वारा साइबर सेल की मदद से तत्काल तलाश करना शुरू किया , दिनांक 22/09/22 को पुलिस टीम को जानकारी मिली कि नाबालिक लड़की को पचोर का रहने वाला लड़का अपने साथ अपहरण कर ले गया है व पचोर में ही रह रहा है।
पुलिस टीम द्वारा तत्काल दबिश देकर पचोर से बाल अपचारी के कब्जे से नाबालिक बालिका को दस्तयाब किया व नाबालिक पीड़िता के बयान व मेडिकल के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 IPC, 3/4 पास्को एक्ट का इजाफा कर बाल अपचारी को माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त सम्पर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना सारंगपुर निरीक्षक आशुतोष उपाध्याय , उप निरीक्षक रचना परमार , आरक्षक नवीन , पवन शर्मा , गजेंद्र , पूजा डोडिया की अहम एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही।