शाजापुर मध्यप्रदेश। कबीर मिशन समाचार
शाजापुर। कलेक्टर श्री दिनेश जैन के निर्देशानुसार बाल अधिकार एवं संरक्षण दिवस के अवसर पर “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” योजना एवं “मिशन वात्सल्य” अन्तर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ज्योतिनगर शाजापुर में किशोर न्याय (बालको का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नीलम चौहान ने विद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं को सोशल मीडिया एवं इन्टरनेट का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानी एवं साइबर अपराध से बचने के तरीके एवं साइबर ठगी हो जाने पर साइबर टोल फ्री नम्बर 1930 की जानकारी दी। साथ ही सुश्री चौहान ने लाडो अभियान अन्तर्गत 18 वर्ष की कम आयु में छात्राएं तथा 21 वर्ष से कम आयु में छात्र विवाह नहीं करने, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान के सम्बन्ध में विस्तार से बताया।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य श्रीमती रेणुका परमार ने बच्चों को शिक्षा के साथ सुरक्षित रहने के सम्बन्ध में बताया, जिससे बच्चे संरक्षित एवं सुरक्षित रहकर देश के जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान देने के सम्बन्ध में बताया |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});उक्त प्रशिक्षण में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी श्री बी. के. गुप्ता द्वारा लैंगिक शोषण से बचने के लिए सुरक्षित स्पर्श एवं असुरक्षित स्पर्श के बारे में विस्तार से बताते हुए असुरक्षित स्पर्श की दशा में अपराध को रोकने के लिए किये जाने वाले तरीकों के बारे एवं इस प्रकार के अपराधों की शिकायत माता-पिता, पुलिस, शिक्षक, चाइल्ड लाइन के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा संचालित आकस्मिक हेल्पलाइन नम्बर 112 एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट www.ncper.gov.in पर उपलब्ध POCSO-cbox के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गई। विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती दिव्या सोनगरा द्वारा अथितियों का आभार माना। विद्यालय के अध्यापक श्री राजीव महीवाल द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक- शिक्षिकाएं एवं विद्यालय के समस्त बालक-बालिकाए उपस्थित रहे।