कबीर मिशन – संतोष कुमार सोनगरा जिला ब्यूरो चीफ आगर मालवा
आगर-मालवा, 15 जुलाई/ कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त जप्तशुदा वाहन अल्टो कार एमपी 09 सीए 4056 को शासन पक्ष में राजसात किया है।
जारी आदेशानुसार उक्त अल्टो वाहन से 04 जून 2018 को 58 बल्क लीटर 680 एमएल मदिरा का अवैध परिवहन करते हुए पिपलोन फन्टा उज्जैन आगर रोड़ तनोड़िया से जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
मदिरा जप्ती के समय 50 बल्क लीटर से अधिक होने तथा मादक द्रव्य का अवैध संग्रहण एवं परिवहन किये जाने पर कलेक्टर ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 (क) की उपधारा (2) के तहत् अल्टो कार एमपी 09 सीए 4056 व जप्त मदिरा का शासन पक्ष में अधिहरण किया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को राजसात वाहन की नियमानुसार नीलामी कर राशि शासकीय कोष में जमा करवाने तथा जिला आबकारी अधिकारी को शराब का विधिवत् निराकरण करने के निर्देश जारी किए है।