भोपाल – दुष्कर्म, आतंकी गतिविधियां, दो हत्या करने वाले, जहरीली शराब बेचने वाले और विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराध में सजा पाने वाले कैदियों को पूरा जीवन जेल में ही गुजारना पड़ेगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी वे बाहर नहीं आ पाएंगे। जेल विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में अति गंभीर अपराधों को रोकने के लिए आजीवन कारावास की सजा में कड़े प्रविधान किए गए हैं। अभी आजीवन कारावास को लेकर 2012 की नीति लागू थी।
अब साल में चार छुट्टी मिलेंगी
अभी प्रदेश में सिर्फ दो दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों की रिहाई की जाती है। अब अति गंभीर अपराधों (पोक्सो एक्ट, दुष्कर्मी, आतंकी आदि 14 श्रेणी) को छोड़कर बाकी को इन दो दिन के अलावा 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती और दो अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन भी छुट्टी मिलेगी।