सेक्स वर्कस (यौन कर्मी) को भी समान अधिकार
कबीर मिशन समाचार बड़वानी
बड़वानी 01 अक्टूबर 2022/उच्चतम न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 135/10 बुद्धदेव कर्मासकर विरूद्व पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य में दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी एवं पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार शुक्ला के प्रयास से 01 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बड़वानी में विडियो क्रान्फ्रेसिंग के माध्यम से पुलिस विभाग एवं महिला बाल विकास, बड़वानी के अधिकारियों एवं कर्मचारीयों के लिए वर्चुवल कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में सेक्स वर्कस (यौन कर्मी) के अधिकार, विधि में उन्हे प्राप्त संरक्षण, सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार, यौन कर्मियों द्वारा शिकायत की दशा में पुलिस की भूमिका आदि विषय पर गहन चर्चा की गई । प्रश्न-उत्तर के माध्यम से शंका-समाधान किया गया। विशेष तौर पर इस तरह के प्रकरण सामने आने पर संबंधित की पहचान उजागर नहीं करने के संबंध में भी उच्चतम न्यायालय के निर्देश से सभी को अवगत कराया गया, जो प्रशासकीय व मीडिया कर्मीयों पर भी समान रूप से लागू होगा। सभी को अवगत कराया गया कि यौन कर्मी के साथ यदि नाबालिक बालक/.बालिका पाये जाते है, तो शासन के विभिन्न विभाग जैसे महिला बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति, स्वास्थ्य विभाग आदि के माध्यम से उनके समुचित कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण की जावेगी। सेक्स वर्कस (यौन कर्मी) को किसी तरह से कानून की मदद की आवश्यकता पड़ती है तो उसे समान कानून का सहयोग, संरक्षण व सुनवाई का अधिकार प्राप्त रहेगा, जैसा कि अन्य किसी केस में किया जाता है । इस संबंध में भी अवगत कराया गया कि सेक्स वर्कस (यौन कर्मी) के रूप मे बालिग होते हुए स्वेच्छा से निजी स्तर पर कार्य करने हेतु स्वतंत्र है, जो अपराध की श्रेणी में नही आएगा।
कार्यशाला में पुलिस विभाग, महिला बाल विकास विभाग, वन स्टाप सेंटर, बाल कल्याण समिति, निजी एजेंसियो, जिले के अति0 पुलिस अधीक्षक, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), समस्त थाना प्रभारी, चैकी प्रभारीगण सम्मिलित हुए। कार्यशाला को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी, श्री अमित सिंह सिसोदिया एवं पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार शुक्ला ने मुख्य रूप से संबोधित किया।
कार्यशाला के समापन पर पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार शुक्ला व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी, श्री अमित सिंह सिसोदिया ने सभी का धन्यवाद व अभार व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया व कार्यशाला का समापन किया।