प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 4,50,000 रूपये की वित्तीय अनियमितता का मामला
राजगढ़ 05 नवम्बर, 2022
ग्राम पंचायत सेदरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 4,50,000 की वित्तीय अनियमितता कर वास्तविक हितग्राही को लाभ से वंचित रखने के मामले में जांच उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्कालीन सरपंच श्रीमति सोरमबाई, ग्राम पंचायत सचिव मोडसिंह एवं रमेश चन्द्र चौहान तथा
ग्राम रोजगार सहायक श्री नीतिराज खिंची के विरूद्ध थाना भोजपुर में ब्लॉक समन्वयक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षय तेम्रवाल आई.ए.एस. के निर्देशानुसार एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तेम्रवाल द्वारा 4,50,000 रूपये की राषि उक्त चारों दोषियों से समान रूप से वसूल करने एवं वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देष दिए है।
उल्लेखनीय है जनपद पंचायत खिलचीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत सेदरा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास आवंटन में वित्तीय अनियमितता की शिकायत सामने आने पर अनियमितता संबंधी जांच हेतु गठित जिला स्तरीय संयुक्त जांच दल द्वारा 21 अक्टूबर, 2022 को ग्राम पंचायत सेदरा में ब्लॉक समन्वयक प्रधानमंत्री आवास खिलचीपुर, सेक्टर उपयंत्री खिलचीपुर एवं सरपंच प्रतिनिधि एवं अन्य ग्रामीणजनों की उपस्थिति में जांच की गई थी। जांच में प्राप्त तथ्यों में उक्त चारों प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे।