मध्यप्रदेश राजगढ़

आगामी नेशनल लोक अदालत 12 को नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने प्रधान जिला न्यायाधीश स्वयं पहुंचे अधिवक्ताओं के पास

राजगढ़ 05 नवम्बर, 2022

प्रायः ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता हैं, कि न्यायालय का मुखिया नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु खुद ही आमजनों व इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिवक्ताओं से उनकी सीट पर ही पहुंचकर सफल बनाने का आग्रह करें। इसका जीवंत उदाहरण राजगढ़ जिले में स्थापित जिला न्यायालय भवन में देखने को मिला, अवसर था 05 नवम्बर, 2022 इस दिन आगामी 12 नवंबर, 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत से सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने हेतु स्वयं जिला न्यायालय के मुखिया एवं प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव खुद ही वहां पहुंचे, जहां पर कि न्यायालय के समस्त अधिवक्ता बैठकर अपने आम पक्षकारों से मिलते हैं।

यहां पर वे समस्त अधिवक्ताओं से पृथक-पृथक मिले भी और उनका हाल-चाल भी जाना। साथ ही उनके द्वारा सभी अधिवक्ताओं से विशेष आग्रह किया गया कि, आप न्यायालय व्यवस्था की कड़ी का एक अभिन्न अंग है। आपकी भूमिका एवं योगदान सर्वप्रथम है। अतः आप 12 नवंबर, 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का समझौता एवं राजीनामा के माध्यम से निराकरण कराने का प्रयास करें, ताकि जिला राजगढ़ एक नया कीर्तिमान प्राप्त कर सके।

ज्ञात रहे कि, नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रतिवर्ष 2 माह के अंतराल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रेषित कैलेंडर अनुसार एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश के पालन में किया जाता है। इसी क्रम में इस माह की 12 नवम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय-ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर तथा जीरापुर में एक साथ किया जा रहा है। इस बाबत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ द्वारा इस आयोजन को सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु प्रतिदिन न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बीमा कंपनी के अधिकारियों, आम पक्षकारों, बैंकिंग संस्थाओं के प्रबंधकों, नगर पालिका, विद्युत विभाग, बीएसएनएल व अन्य संबंधित समस्त विभागों तथा व्यक्तियों के साथ निरंतर वार्ता आयोजित की जा रही है।

ब्रोशर पम्पलेट तथा विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में समस्त कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान भी है। साथ ही जलकर, विद्युत कर आदि के प्रकरणों में शासन के नियम अनुसार विशेष छूट भी दी जाती है।

05 नवंबर, 2022 को अधिवक्ताओं के साथ प्रधान जिला न्यायधीश की मुलाकात के दौरान सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्रीमति मीनल श्रीवास्तव, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री रितु प्रजापति, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री गीरीश शर्मा, सचिव श्री अमित व्यास अन्य समस्त अधिवक्ता तथा आमजन उपस्थित थे।

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