दिल्ली न्यायिक अधिकारी के अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया से ब्लॉक करने के हाईकोर्ट ने दिए निर्देश।
दिल्ली। कबीर मिशन समाचार
दिल्ली। हाईकोर्ट ने जज के अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो का संज्ञान लेते हुए इसको सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं।जज के अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बाबत केंद्र सरकार को निर्देश जारी कर दिया है न्यायिक अधिकारी के अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया जा रहा है। इसे देखते हुए कोर्ट ने वीडियो को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को ब्लॉक करने के लिए सभी तरह के कदम उठाए जाएँ। सरकार वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने से रोकने का प्रबंध करे।
केंद्र को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
वीडियो में दिखाए गए प्रभावित लोगों में से एक की शिकायत पर उक्त निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि मामले में गंभीर और अपूरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए गूगल, यूट्यूब और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म / पोर्टल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वीडियो के आगे साझाकरण, वितरण, अग्रेषण या पोस्टिंग को रोक दिया जाए। अदालत ने मामले में केंद्र को एक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।
यह वीडियो मार्च का बताया जा रहा है। इसके प्रसार को लेकर महिला ने वाद दायर किया है। अदालत ने कहा कि यदि वीडियो के आगे प्रसार, साझाकरण और वितरण की अनुमति दी जाती है, तो यह प्रथम दृष्टया कानूनों का उल्लंघन होता प्रतीत होता है।
पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि फुल-कोर्ट ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है और एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से उक्त वीडियो को सभी प्लेटफार्मों पर ब्लाक करने के लिए कदम उठाने को कहा था। फुल कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो में दिखाए जाने पर निलंबित करने का फैसला किया है।