राजगढ़ 23 फरवरी 2023/
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित द्वारा राजगढ़ जिले के ग्राम खैरासी निवासी हेमराज पिता मांगीलाल कारपेंटर उम्र 23 वर्ष को लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकुल किसी भी रीति में कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन जेल में निरूध्द करने के आदेश जारी किये गये हैं।
जिसके अनुसार हेमराज पिता मांगीलाल कारपेंटर को निरुद्ध कर केन्द्रीय जेल, भोपाल में रखने के आदेश पुलिस अधीक्षक को दिये हैं। साथ ही आदेश में कहा गया हैं कि अनावेदक हेमराज पिता मांगीलाल कारपेंटर को जिला दंडाधिकारी के आदेश के विरूद्व राज्य शासन, गृह विभाग, भोपाल, मंत्रणा बोर्ड, एवं केन्द्र शासन (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली को अभ्यावेदन-अपील करने का एवं समक्ष में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हैं।