मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी है।
कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”ट्रायल जज ने बिना पर्याप्त कारणों और आधार के दो साल की अधिकतम सजा सुनाई है।
”सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केसी कौशिक ने कहा, “कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है…सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने यह कहा है कि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को संसद में पहुंचाया है उनके अधिकारों का हनन है.”राहुल गांधी पर ये मानहानि का केस गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने किया था।
सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद पूर्णेश मोदी ने भी मीडिया से बात की.पूर्णेश मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा,
”आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई गई. हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. अब जब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा जाएगा, वहां हम लड़ेंगे.’पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा- ”अभी जो कोर्ट का आदेश पास हुआ है, उसका हम सम्मान करते हैं.
सांसदी बहाल करने का काम क़ानून के तहत होगा, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे.”मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई.बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज ने बिना पर्याप्त कारणों और आधार के दो साल की अधिकतम सजा सुनाई है.कोर्ट ने राहुल गांधी को कथित टिप्पणी करते समय सावधान रहने के लिए भी कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केसी कौशिक ने कहा,
“कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है…सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने यह कहा है कि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को संसद में पहुंचाया है उनके अधिकारों का हनन है.
”कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा- यह नफरत के ख़िलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते.राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सज़ा के एलान के बाद ट्वीट किया- ”राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है. यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है।
“कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, “हम लोगों को इस फैसले की उम्मीद थी. ये सत्य की जीत है.”
मोदी सरनेम केस- कब क्या हुआ?2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान कहा- सारे चोरों के नाम में मोदी कॉमन है. राहुल गांधी नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेकर पीएम मोदी पर तंज कस रहे थे। इस टिप्पणी के ख़िलाफ़ गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने आईपीसी की धारा में शिकायत दर्ज की। मानहानि का केस कोर्ट पहुंचा.सूरत की अदालत में सुनवाई हुई और मार्च में राहुल को दो साल की सज़ा सुनाई गई।
लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी है. ऐसा प्रतिनिधित्व अधिनियम के कारण हुआ. राहुल गांधी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गुजरात हाईकोर्ट गए.गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत हाईकोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा. हाईकोर्ट के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि ट्रायल जज ने बिना पर्याप्त कारणों और आधार के दो साल की अधिकतम सजा सुनाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को कथित टिप्पणी करते समय सावधान रहने के लिए भी कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केसी कौशिक ने कहा, “कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है…सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने यह कहा है कि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को संसद में पहुंचाया है उनके अधिकारों का हनन है।
”प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है – “गौतम बुद्ध ने बताया है कि तीन चीज़ें सूर्य, चंद्रमा, और सत्य को ज़्यादा दिनों तक छिपाए नहीं रखा जा सकता.माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद. सत्यमेव जयते”