विधानसभा निर्वाचन में नामांकन भरते समय 10 हजार रु. फीस निर्धारित, अजा, जजा के अभ्यर्थी के लिये फीस 5 हजार रु. होगी
उज्जैन 25 अक्टूबर। निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार फार्म भरे जा सकेंगे। उम्मीदवार द्वारा नामांकन भरते समय फीस 10 हजार रुपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिये फीस पांच हजार रुपये होगी। मतदाता पर्ची का वितरण नाम निर्देशन के अन्तिम तिथि 30 अक्टूबर के पश्चात एवं 13 नवम्बर के पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।उम्मीदवार द्वारा शपथ-पत्र दिया जायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन के साथ निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र भरकर उपलब्ध कराना होगा।
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेब साइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर चौबीस घंटे के अन्दर प्रदर्शित किये जायेंगे। उम्मीदवार को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी, जिससे मतदाताओं के पास ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिये पर्याप्त समय हो। साथ ही राजनैतिक दलों को समाचार-पत्र एवं टीवी चैनल में आपराधिक प्रकरण वाले उम्मी मदवार के चयन का आधार बताते हुए तीन विभिन्न तिथियों में घोषणा प्रकाशित कराना होगी। प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे के भीतर समाचार-पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं पार्टी की वेब साइट में फार्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा।भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों व राज्य तथा केन्द्र सरकार पर आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान आयोग के निर्देशों के अनुरूप लागू हैं। जिन्होंने कंट्रोल रूम एवं शिकायत सेल क्रियाशील हो गये हैं, अनाधिकृत सम्पत्ति विरूपण के लिये आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से चौबीस घंटे में शासकीय सम्पत्तियों से, 48 घंटे में सार्वजनिक सम्पत्तियों से और 72 घंटे में निजी सम्पत्तियों से हटाने की समय-सीमा निर्धारित की गई है जो जिलों में सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही जारी है।
आदर्श आचरण संहिता की अवधि के दौरान मंत्रियों, राजनेताओं व राजनैतिक दलों के फोटोग्राफ्स, उनके संदर्भों एवं प्रसंगों को सरकार की आधिकारित वेब साइटों से हटाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। नागरिकों की निर्वाचन सम्बन्धी शिकायतों के लिये सीविजिल एप उपलब्ध है, जिसके माध्यम से नागरिक लाईव फोटो, वीडियो एवं ऑडियो शिकायत के रूप में उपलब्ध कराते हैं तो 100 मिनिट में कार्यवाही की जायेगी।
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