मेहगांव जिला भिण्ड
माननीय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा माननीय श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार एवं श्री हिमांशु कौशल जिला न्यायाधीश/सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में आज दिनांक 20.01.2024 को माननीय श्री हेमंत सविता, न्यायाधीश मेहगांव की अध्यक्षता में ग्राम मढ़ाखेरा, तहसील मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र. में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।उक्त शिविर में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामनिवास भदौरिया, श्री रामहरी शर्मा, श्रीलाल दिनकर, अशोक श्रीवास्तव, श्री जय सिंह गुर्जर आदि अधिवक्तागण एवं श्री देवेन्द्र भारद्वाज न्यायालयीन कर्मचारी, श्री गणेश पाराशर पीएलव्ही मेहगांव एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।उक्त शिविर में ग्राम मढ़ाखेरा, तहसील मेहगांव में उपस्थित समस्त ग्रामीणजन को माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा सामान्य कानूनी विषय, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम, 2007 के संबंध में शिविर में विस्तारपूर्वक बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में उपस्थितजन को समझाया गया। विभिन्न प्रकार की कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान की गई।
विधिक सहायता के संबंध में ग्रामीणजन को जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी वरिष्ठ नागरिको को माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंर्तगत देख रेख व भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है जिसे वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। तत् संबंध में निःशुल्क विधिक सहायता नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जिसका लाभ वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भिण्ड एवं तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव में उपस्थित होकर/पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।